केंद्र सरकार ने देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए निर्देश-निर्देश जारी किए हैं। नई दिशा-निर्देश में प्रदेश में मनरेगा कार्यों को अनुमति दी गई है।
20 अप्रैल से प्रदेश में मनरेगा सहित अन्य काम शुरू हो जाएंगे। इस दौरान मरने वाले कामगारों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में विनिर्माण क्षेत्र की एक्ट इकाई को भी मंजूरी दी है। सीमेंट फैक्ट्रियों, फार्मा उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग सहित कई उद्योग शामिल हैं।
हिमाचल प्रदेश में इन सभी उद्योगों में 20 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियों में लगभग तीन हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से कई ट्रक परिचालनकर्ता और कई तरह के लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। प्रदेश में वर्तमान में एसीसी सीमेंट बरमाणा बिलासपुर, अल्ट्राटेक और अम्बुजा सहित सात मीटर प्लांट हैं।
अब हर क्रीमिकल कंपनी निर्माण कार्य शुरू कर फाउंडगी। बद्दी, नालागढ़, अंब दवा उद्योग का काम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। अभी कुछ कंपनियों ने जो दवा बनाने का काम नहीं कर रही थी। हालांकि इसके लिए भारत सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा। प्रदेश में टेक्सटाइल की वर्धमान ग्रुप बड़ी इंडस्ट्री है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सड़कों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में भवन और औद्योगिक प्रोजैक्ट का निर्माण किया जा सकेगा। सब्जी और फल ठेला लगाने, कपड़ा बेचने वाली दुकानें, मछली पालन, कुदरत, ई-कॉमर्स सेवाएं मिलेंगी। , सेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, कारपेंटर भी काम कर सकते हैं। बैंक और एटीएम सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी।
सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर वर्तमान में रोक जारी रहेगी। राज्यों की सीमाएँ सील ही रहेंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों में छूट दी गई है। खरीद केवल किसानों की उपज खरीदेगी।
दिशा-निर्देश के अनुसार लोग बसते हैं, मेट्रो, हवाई, ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। बाहर निकलते समय मुंह को पहलू से ढकना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को कैंची देना होगा। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद रहेगा। लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही पर रोक जारी रहेगी।