जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत घोषित कफ्र्यू के दौरान जिला के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र की परिधि में पके हुए खाद्य पदार्थों की ‘होम डिलीवरी’ के लिए चिन्हित ढाबों, रेस्तरां एवं कैफे के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैंै।
इन आदेशों के अनुसार बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र के पुराना बस अड्डा बद्दी स्थित सिंह कैफे एण्ड रेस्टोरेन्ट (मालिक जतिन्द्र सिंह सोखी, वाहन नम्बर- HP 12H-2458 एवं HP 14D-7187, मोबाईल नम्बर 98160-20743, 93555-70003), रोटरी चैंक बद्दी स्थित दीप स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट (मालिक प्रदीप सिंह चन्देल, वाहन नम्बर- HP 12K-4124 एवं HP 12L-2460, मोबाईल नम्बर 98165-15338), सांई रोड बद्दी स्थित दि सैफ्रन रेस्टोरेन्ट (मालिक शीतल, वाहन नम्बर- CH01-2178, HP 12J-7008 एवं HP 12K-7420, मोबाईल नम्बर 98160-32892), एनआरआई चैंक, सांई रोड बद्दी स्थित तेजा ढाबा (मालिक पुनीत कुमार, वाहन नम्बर-HP 12K-6009 एवं HP 12H-2213, मोबाईल नम्बर 70189-43186), पिज्जा प्र्वाइंट यूनिट-1 समीप कृष्णा मोटर नालागढ़ एवं नालागढ़ हेरिटेज कैफे, यूनिट-2 समीप ओल्ड ब्वायज स्कूल नालागढ़ (मालिक अप्पू कुमार सिंह, वाहन नम्बर- HP 12F-3215 एवं HP 14D-7187, मोबाईल नम्बर 98170-64649 80915-61234) तथा ओल्ड मल्होत्रा होस्पिटल, बद्दी के समीप स्थित बीकानेर भोजनालय (मालिक वेद प्रकाश, वाहन नम्बर- HP 12L-2056 एवं HP 12L-2057, मोबाईल नम्बर 78764-36215) पके हुए खाद्य पदार्थों की ‘होम डिलीवरी’ के लिए क्रियाशील रहेंगे।
उक्त सभी के कर्मी प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। उपभोक्ताओं को डिलीवरी से पूर्व वाहनों को पूर्ण रूप से सैनिटाईज किया जाएगा। कर्मियों को रेस्तरां इत्यादि के मालिक द्वारा मास्क एवं दस्ताने उपलब्ध करवाए जाएंगे। सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन किया जाएगा। नियम अवहेलना पर किसी भी समय अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा।