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  • मौजूदा सेब सीजन के लिए एचपीएमसी सीए स्टोर्स में भंडारण दरें तय

    मौजूदा सेब सीजन के लिए एचपीएमसी सीए स्टोर्स में भंडारण दरें तय

    शिमला

     

    हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम (एचपीएमसी) के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि आगामी सेब सीजन-2023 के लिए एचपीएमसी सीए स्टोर में सेब के भंडारण की दरें निर्धारित कर दी गई हैं।

    उन्होंने बताया कि किसानों और सेब उत्पादकों की सुविधा के लिए, सेब को स्वयं के डिब्बे अथवा क्रेट में 1.60 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह रखने की दर निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो सेब उत्पादक एचपीएमसी द्वारा प्रदान किए गए डिब्बे एवं क्रेट्स का उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए दर 1.70 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह की दर सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि निगम का लक्ष्य बेहतर भंडारण सुनिश्चित करते हुए बेहतर विकल्पों के साथ सेब उत्पादकों का समर्थन करना है।

    सेब व्यापार में बेहतर योगदान के लिए पहचानी जाने वाली निजी कंपनियों और फर्मों को सेब को अपने खुद के डिब्बे या क्रेट्स में रखने की सुविधा 1.90 प्रति किलोग्राम प्रतिमाह की दर पर मिलेगी। इसके अलावा, जो लोग निगम के डिब्बे या क्रेट्स चुनते हैं, उनके लिए यह दर 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम प्रतिमाह निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये दरें सेब की ताजगी और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली भंडारण सुविधाओं के मूल्य को दर्शाती हैं।

    उन्होंने कहा कि भंडारण प्रक्रिया को और अधिक कारगर बनाने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं कि निगम के सभी सीए स्टोरों में सेब के भंडारण के लिए केवल क्रेट या डिब्बे का उपयोग किया जाए। उन्होंनेे कहा कि निगम के प्रयासों से सेब उत्पादकों को बेहतर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

    उन्होंने कहा कि निगम सेब उत्पादकों, निजी कंपनियों और फर्मों सहित सभी हितधारकों के लिए एक निष्पक्ष और लाभकारी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है।

  • सोलन : ऑटो रिक्शा की किराया दरें निर्धारित

    सोलन : ऑटो रिक्शा की किराया दरें निर्धारित

    जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने सोलन शहर में रूट के अनुसार ऑटो रिक्शा के किराए का निर्धारण कर दिया है। यह निर्धारण पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की अनुपालना में किया गया है। इस सम्बन्ध में ऑटो रिक्शा आपरेटर यूनियन की सहमति से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार पुराना बस अड्डा से चम्बाघाट तक किराया प्रति यात्री 10 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 35 रुपए निर्धारित किया गया है। पुराना बस अड्डा से कोटला नाला तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 15 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 50 रुपए निर्धारित किया गया है। पुराना बस अड्डा से दोहरी दीवार पुलिस गुमटी तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपए तथा पूरे  रिक्शा का किराया 40 रुपए निर्धारित किया गया है। पुराना उपायुक्त कार्यालय चैक से सपरून चैक अथवा दोहरी दीवार पुलिस गुमटी तक  ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपए तथा पूरे रिक्शा का किराया 30 रुपए निर्धारित किया गया है। कोटला नाला से पुराना उपायुक्त कार्यालय चैक तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपए तथा पूरे रिक्शा का किराया 30 रुपए निर्धारित किया गया है। आदेशों के अनुसार पुराना उपायुक्त कार्यालय चैक से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 15 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 50 रुपए निर्धारित किया गया है। पुराना बस अड्डा से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 65 रुपए निर्धारित किया गया है। दोहरी दीवार पुलिस गुमटी से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 65 रुपए निर्धारित किया गया है। पुराना बस अड्डा से शामती स्थित काली माता मंदिर तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 25 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 70 रुपए निर्धारित किया गया है।

    आदेशों के अनुसार दोहरी दीवार पुलिस गुमटी से शामती स्थित काली माता मंदिर तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 25 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 70 रुपए निर्धारित किया गया है। पुराना उपायुक्त कार्यालय चैक से शामती स्थित काली माता मंदिर तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 50 रुपए निर्धारित किया गया है। पुराना उपायुक्त कार्यालय चैक से न्यू बस अड्डा सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 60 रुपए निर्धारित किया गया है। दोहरी दीवार पुलिस गुमटी से न्यू बस अड्डा सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 60 रुपए निर्धारित किया गया है। चम्बाघाट से न्यू बस अड्डा सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 20 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 60 रुपए निर्धारित किया गया है। इन आदेशों के अनुसार दोहरी दीवार से रबौण तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 30 रुपए निर्धारित किया गया है। दोहरी से आंजी तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 35 रुपए निर्धारित किया गया है। दोहरी दीवार से आंजी स्थित सागर रतन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 15 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 45 रुपए निर्धारित किया गया है। पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय सोलन तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 25 रुपए निर्धारित किया गया है। दोहरी दीवार से फेज-1 हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी तथा फेज-2 हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी तक पूरे ऑटो का किराया 45 रुपए निर्धारित किया गया है। चम्बाघाट से सब्जी मण्डी तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 15 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 50 रुपए निर्धारित किया गया है। न्यू बस अड्डे से सब्जी मण्डी तक ऑटो रिक्शा का किराया प्रति यात्री 15 रुपए तथा पूरे ऑटो रिक्शा का किराया 50 रुपए निर्धारित किया गया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त सभी स्थानों के माध्यम वापसी का किराया भी समान होगा। ऑटो रिक्शा को सबलेटिंग आधार पर नहीं चलाया जाएगा। किन्हीं भी 02 स्टेशनों के मध्य न्यूनतम किराया 10 रुपए होगा। ऑटो रिक्शा में परिवहन विभाग द्वारा जारी लाइसेंस के अनुरूप ही अधिकतम सवारियां बिठाईं जा सकती हैं। ऑटो रिक्शा के चलने के प्रारम्भ बिन्दु से अन्तिम बिन्दु तक का किराया उपरोक्त आदेशों के अनुरूप रहेगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई सवारी सपरून से पुराना बस अड्डा जाते हुए जिला न्यायालय के पास ऑटो रिक्शा में बैठती है और आनंद सिनेमा के पास उतरती है तो 10 रुपए किराया देय होगा।