32वें सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सोमवार को परिवहन विभाग चम्बा द्वारा विभिन्न स्थानों पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्षेत्रीय परिवहन विभाग कार्यालय में आने वाले लोगों को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा ओंकार सिंह यातायात नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि जीवन अमूल्य है। जरा सी सावधानी स्वयं के साथ ही दूसरे वाहन चालकों सवारियों तथा राहगीरों के जीवन को सुरक्षित बना सकती है। इसलिए यातायात नियमों की किसी भी सूरत में अनदेखी न करें। वाहनों की फिटनेस का विशेष ध्यान रखें। यदि वाहनों के फिटनेस में कमी रहती है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए चालकों को फिटनेस ठीक होने पर ही वाहन चलाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। वहीं, कोई भी वाहन सड़कों पर बिना पंजीकरण के नहीं चलाया जा सकता। बिना पंजीकरण के वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में आटा है। उन्होंने चालकों को वाहन चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, कार में सीट बेल्ट लगाने, शराब पीकर वाहन न चलाने और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाने की सख्त हिदायत भी दी। इसके अतिरिक्त हरिपुर में आयोजित प्री जनमंच कार्यक्रम और चम्बा- तीसा मार्ग पर कोटी गांव में भी परिवहन विभाग की टीम ने लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी और पेम्प्लेट्स आदि वितरित किए। आरटीओ ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को रोजाना यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और उन्हें नियमों के लाभ भी बताए जा रहे हैं। परिवहन विभाग का यह अभियान 17 फरवरी तक जारी रहेगा।