कोविड महामारी व ओमिक्राॅन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि विदेशों से आ रहे लोगों के लिए 7 दिन होम क्वाॅरेंटाइन सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला को निर्देश दिए गए है कि प्रतिदिन विदेशों से आने वाले लोगों का डाटाबेस तैयार कर सबंधित एसडीएम को अवगत करवाना होगा, ताकि मानक संचालन प्रक्रिया का पालन संभव हो सके।
उपायुक्त ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए है कि विदेशों से आने वाले लोगों को होम क्वॉरेंटाइन के दौरान आशा वर्कर द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा होम क्वॉरेंटाइन के 7 दिन पूरे होने के बाद आरटी पीसीआर जांच करवानी अनिवार्य होगी। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188, 269 व 270 आईपीसी के तहत कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।