गुड सेमेरिटन कानून को लेकर जागरूक किए लोग
चम्बा, 22 जनवरी- परिवहन विभाग चम्बा द्वारा आज मारूति व्हीकलेड्स बालू में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चम्बा ओंकार सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। जबकि मारुती व्हीकलेड्स के मुख्य प्रबंधक रवि वैद विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ओंकार सिंह ने गुड सेमेरिटन कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों के अधिकारों को लेकर गुड सेमेरिटन कानून लागू किया गया है। इस कानून के तहत हादसे में मदद करने वालों को पुलिस कारवाई के तहत परेशान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि देश में रोजाना कई सड़क हादसे होते रहते हैं। हादसे के दौरान घायल लोगों को कुछ लोग तत्काल अस्पताल लेकर जाते हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जोकि कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए घायलों की सहायता नहीं करते। जिसके परिणामस्वरूप कई बार समय पर सहायता न मिलने के कारण घायल दम तोड़ जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सड़क हादसे में घायल हुए लोगों की बिना किसी भय के तत्काल सहायता करें। सहायता करने वालों को सरकार एवं प्रशासन की ओर से पुरस्कार देने का भी प्रावधान है। अगर कोई आपात स्थिति में हो और उसकी मदद के लिए कोई व्यक्ति पुलिस को फोन करे तो पुलिस उससे उसकी पहचान बताने को नहीं कहेगी। मददगार को अपनी पहचान और पता अस्पताल स्टाफ व पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है। यदि गुड सेमेरिटन (सहायता करने वाला) किसी घटना का गवाह बनता है तो पुलिस बेहद सावधानी बरतते हुए उससे जांच में सहयोग के लिए पूछताछ करेगी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि सुरक्षित यात्रा वर्तमान समय में एक गंभीर चुनौती है। सुरक्षित सड़क यात्रा के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मोटर वाहन चालक सड़क का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने के साथ- साथ लोगों में पेम्फलेट्स आदि भी वितरित किए जा रहे हैं। आज ही विभिन्न सावर्जनिक स्थलों पर भी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजनमानस को गुड सेमेरिटन कानून के बारे में बताया गया है।