शिमला, 13 नवंबर : चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद एग्जिट पोल के प्रसारण व प्रकाशन पर 5 दिसंबर शाम 5:30 बजे तक रोक लगा दी है। गुरुवार को चुनाव आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अधिसूचना के मुताबिक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत 12 नवंबर (शनिवार) को पूर्वाह्न 08.00 बजे से 05 दिसम्बर (सोमवार) को अपराहन 05.30 बजे तक की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश के वर्तमान साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन साधारण निर्वाचन के संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।