राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों को खोलने को लेकर भी आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 4 मई से प्रभावी होंगे। कार्यालय खोलने को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) आरडी धीमान ने अधिसूचना जारी की है।
– प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हर कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
-वाहनों का इस्तेमाल जहां तक संभव हो पुलिंग के आधार पर होगा।
-तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (अनुबंध/नियमित/आउटसोर्स) की हाजिरी कंट्रोलिंग अधिकारी देखेंगे।
-कंट्रोलिंग अधिकारी द्वारा ही रोस्टर व्यवस्था तैयार की जाएगी। इसके तहत 30 प्रतिशत कर्मचारी ऑफिस आएंगे। शेष कर्मचारी घर से ही कामकाज संभालेंगे।
– कर्मचारियों को स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें टेलीफोन पर उपलब्ध होना होगा। अगर कार्यालय बुलाया जाएगा तो उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
-रोस्टर प्रणाली के तहत कार्यालय न आने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं होगी।
-सामाजिक दूरी बनाए रखने के मकसद से कर्मचारियों का एक समूह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक डयूटी करेगा, जबकि दूसरा समूह 10ः30 से 5ः30 की डयूटी पर रहेगा।
– कार्यस्थल पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश, सेनिटाइजर इत्यादि की व्यवस्था परिवेश व निकासी स्थल पर होगी।
-अधिक संख्या वाली बैठकों से बचने का प्रयास किया जाएगा।
-प्रवेश व निकासी द्वारों को नियमित तौर पर सेनिटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शौचालयों में सेनिटाइजर, साबुन व रनिंग वाटर उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।
-हरेक कार्यस्थल पर मास्क पहनना लाजमी बनाया गया है।
-हरेक कार्यालय प्रभारी को सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी।
-ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें बुखार व सांस इत्यादि लेने में दिक्कत होगी, उन्हें लाजमी तौर पर पेड लीव अनिवार्य होगी।
-गर्भवती महिला कर्मचारियों व मेडिकल उपचार ले रहे कर्मचारियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है।
-कोरोना के लक्षण वाले कर्मचारियों को तुरंत ही अस्पताल भेजना होगा। हरेक कर्मचारी के लिए आरोग्य सेतु एप्प डाउनलोड करना आवश्यक बना दिया गया है। कार्यालय अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों के मोबाइल में एप्प मौजूद है। कर्मचारियों को अफवाहों से बचने के लिए हिदायत दी गई है। यह आदेश फील्ड स्टाफ व कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवा रहे कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह आदेश चिन्हित कंटेनमेंट जोन में भी प्रभावी नहीं हैं।
30 % कर्मचारियों के साथ हिमाचल में खुलेंगे कार्यालय, कंटेनमेंट जोन में आदेश नहीं प्रभावी
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