धर्मशाला, 20 मई। जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल ने सूचित किया है कि वर्ष 2023-24 में विभाग द्वारा कम्पयूटर एप्लिकेशन व समवर्गी क्रियाकलापों में प्रशिक्षण एवं दक्षता वृद्वि योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल नारी, विधवा एवं दिव्यांगों के लिए पी.जी.डी.ए तथा डी.सी.सी.ए./डी.टी.पी में एक-एक वर्षीय कम्पयुटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे, जिसके लिए संबंधित उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम हो तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों के सदस्य हो या जिनके माता-पिता की वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक न हो। शैक्षणिक योग्यता पी.जी.डी.सी.ए. प्रशिक्षण के लिए स्नातक तथा डी.सी.ए. कार्यक्रम के लिए दस जमा दो होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन सादे कागज पर संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता, जाति, हिमाचली तथा अन्य प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों सहित 22 जून, 2023 तक जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यार्थियों को रहन-सहन तथा खान-पान पर खर्च स्वयं वहन करना होगा, प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण फीस विभाग द्वारा प्रस्तावित राशि अनुसार वहन की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को एक हजार रुपये तथा दिव्यांगों को 1200 रूपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्टाईपेंड उन्हीं को दिया जाएगा जो प्रत्येक मासिक टैस्ट में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करंेगे तथा जिनकी मासिक उपस्थिति 85 प्रतिशत से कम न हो।
प्रशिक्षण से पूर्व प्रशिक्षणार्थियों को एक बांड भरना होगा जिसमें वह प्रशिक्षण छोड़कर नहीं जायेगा और यदि प्रशिक्षण छोड़ कर जाता है तो उससे प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय वसूला जायेगा। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को नौकरी उपलब्ध करवाने का काई भी दायित्व विभाग का नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।