शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पंचायती राज चुनाव टालने की कोशिशों पर रोक लगाते हुए सुक्खू सरकार को कड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार द्वारा चुनावी नियमों में किए गए संशोधनों को “असंवैधानिक और मनमाना” करार देते हुए रद्द कर दिया है।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पंचायतों का मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने से पहले, यानी 31 जनवरी 2026 तक चुनाव संपन्न कराने होंगे।
कोर्ट ने सरकार द्वारा वार्डबंदी (delimitation) के नियमों में किए गए बदलावों को खारिज कर दिया है। अब पुराने नियमों के आधार पर ही वार्डबंदी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इस मामले पर अगली सुनवाई 2 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हो सकती है।







