उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी कर बताया कि जिला में बढ़ते कोविड-19 मामलों को ध्यान में रखते हुए नो मास्क, नो सर्विस नीति का सख्ती से पालन करना आवश्यक रहेगा। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने के लिए फेस कवर या मास्क का उपयोग करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक, निजी, परिवहन, ट्रेन, बस, टैक्सी आदि में बैठने की अनुमति होगी, साथ ही अस्पतालों, काॅलेजों, सरकारी कार्यालयों तथा दुकानों आदि में सेवाएं प्राप्त करने वाले लोगों के लिए भी यह नीति लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के उद्देश्य से टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार की पांच स्तरीय रणनीति पर लगातार ध्यान केन्द्रित करना होगा। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी तथा निजी कार्यालयों के प्रमुख अपने कार्यालयों में कोविड-19 संबंधित प्रोटोकाॅल के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को कोविड-19 वैक्सीन प्रमाण पत्र या 72 घंटे से पूर्व की कोविड नकारात्मक आरटीपीसीआर रिपोर्ट होनी जरूरी रहेगी।
आदेशों को लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपमण्डलाधिकारी तथा संबंधित पीआरआई-यूएलबी के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी रहेगी। यह आदेश जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। आदेशों की उल्घंना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियमों के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।