ऊना, 20 जुलाई – भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 21 जुलाई से 21 अगस्त की अवधि के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर निर्वाचक नामावली का सत्यापन किया जाएगा। इस सत्यापन प्रक्रिया द्वारा मतदाता सूची में विद्यमान मतदाताओं की प्रविष्टियों का सत्यापन किया जाएगा तथा त्रुटि पाए जाने पर उसे प्रारूप 8 के माध्यम से सही किया जाएगा। इसके अलावा एक अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे व छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में प्रारूप 6 के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा दोहरे पंजीकृतध्मृतध्अस्थाई रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान कर उनका नाम प्रारूप 7 के माध्यम से मतदाता सूची से हटाने के लिए कार्यवाही की जाएगी। इस सत्यापन प्रक्रिया में दिव्यांग मतदाताओं की पहचान, मतदान केंद्र की पहचान, मतदान केंद्र भवन की फोटो और जानकारी अपलोड करने के अलावा मतदान केंद्र की जनसंख्या से संबंधित जानकारी जी एकत्र की जाएगी। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचन विभाग द्वारा इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
अतिरिक्त उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे सभी मतदान केंद्रों के लिए बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति सुनिश्चित करें तथा उनके माध्यम से इस सत्यापन प्रक्रिया में सरकार व प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने निर्वाचन विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि निर्वाचक नामावली सत्यापन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा आंगनवाडी कार्यकर्ता का सहयोग भी सुनिश्चित किया जाए ताकि मतदाता सूचियों को शत प्रतिशत त्रुटि रहित बनाया जा सके। उन्होंने भावी युवा मतदाताओं का आह्वान किया कि वे लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करें।
बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से राघव पुरी व ओंकार कपिला, भारतीय जनता पार्टी की ओर से एडवोकेट खड़ग सिंह तथा बहुजन समाज पार्टी की ओर से रमेश चंद उपस्थित थे।