हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग में ठेकेदारी लाइसेंस फीस में भारी वृद्धि की है। करीब 30 साल बाद यह फैसला लेते हुए, सरकार ने नए पंजीकरण शुल्क को 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया है।
लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क भी 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये हो गया है, जो तीसरे साल होने वाले नवीनीकरण पर लागू होगा। देरी से फीस जमा करने पर भी अब प्रति माह 100 रुपये की जगह 300 रुपये लगेंगे।
यह कदम प्रदेश सरकार द्वारा आय के स्रोतों में वृद्धि करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आखिरी बार यह फीस 1995 में बढ़ाई गई थी।