हिमाचल प्रदेश में पांचवें लॉकडाउन के दौरान मिली रियायतों के बाद अब लोगों की जिंदगी पटरी पर आ रही है। जयराम सरकार द्वारा लिए गए फैसले में पहली जून से सरकारी दफ्तरों में शत-प्रतिशत स्टाफ को आना अनिवार्य होगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक आरडी धीमान ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश पहली जून सोमवार से प्रभावी होंगे। इससे पहले सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ डयूटी दे रहा था।
ताजा आदेशों कहा गया है कि पहली जून से राज्य में सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, जिनमें काम करने वाले स्टाफ (अधिकारी व कर्मचारी) की 100 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। दो ग्रुप में कर्मचारी दफ्तर आएंगे। पहला ग्रुप सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक और दूसरा साढ़े 10 से शाम साढ़े पांच बजे तक कार्यालय में रहेगा। दफतरों के प्रवेश व निकासी द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजर और हैंडवाश की व्यवस्था रखनी होगी। पहले की भांति बड़ी बैठकें फिलहाल नहीं होंगीं।
दफतरों की पूरी तरह सैनेटाइजेशन सुनिश्चित करनी होगी। कर्मियों को सामाजिक दूरी के साथ-साथ मास्क या फेस कवर पहनना होगा। दफ्तर आने वाले सभी कर्मचारियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना भी अनिवार्य होगा।
यह आदेश शोध संस्थानों जैसे कि आईआईटी, आईआईआईटी, एनआईटी, आईएचबीटी, सीएसआईआर में लागू नहीं होंगे। इन संस्थानों के लिए राज्य सरकार अलग से आदेश जारी करेगी। इसी तरह स्कूल, काॅलेज व शिक्षण संस्थानों के लिए भी अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन के तहत आने वाले क्षेत्रों में भी यह आदेश लागू नहीं होंगे।