हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला के साथ लगते कोटखाई क्षेत्र में दसवीं की छात्रा से रेप के बाद मर्डर मामले में दोषी करार दिए गए चिरानी नीलू की सजा पर मंगलवार को बहस पूरी हुई। मंगलवार को अभियुक्त नीलू को कोर्ट में पेश किया गया, जहां CBI के विशेष जज राजीव भारद्वाज की कोर्ट में दोषी की सज़ा को लेकर अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों के बीच बहस हुई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस राजीव भारद्वाज ने सज़ा सुनाने के लिए 18 जून की तारीख फाइनल की है। गौरतलब है कि गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में सीबीआई की ओर से पेश चालान में दोषी साबित हुए चरानी अनिल उर्फ नीलू को शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था।
बता दें जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई, 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। किशोरी के साथ दरिंदगी की इस वारदात के खिलाफ जबरदस्त जनाक्रोश देखने को मिला था। आक्रोशित लोगों की भीड़ ने कोटखाई थाने को आग के हवाले कर दिया था। प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द की थी।






