हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सूबे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस बारे में राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की सुनवाई तीन अगस्त को निर्धारित की गई है। याचिककर्ता देवेंद्र और अन्य ने घनाहटी के सीएचसी में नियमित चिकित्सक की तैनाती की गुहार लगाई थी। अदालत ने 26 सितंबर , 2020 को सूबे के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की तैनाती के आदेश दिए थे। अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि दूरदराज के स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए उचित स्टाफ की जरूरत है। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि इस बारे में उचित कदम उठाएं।
इसके अतिरिक्त नौ नवंबर, 2020 को अदालत ने सीधी भर्ती या अन्य माध्यम से इन पदों को भरने के आदेश दिए थे। अदालत को बताया था कि प्रदेश के लगभग 98 सीएचसी में 2016 के दिशा-निर्देशों के विपरीत स्टाफ की तैनाती की गई है। इन केंद्रों में स्टाफ की तैनाती अपने चहेतों को समायोजित करने के लिए की गई है, जिसका सीधा असर राजकीय कोष पर पड़ रहा है।