प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टैंट के पदों से जुड़े मामलों पर लंबी सुनवाई के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर अंतिम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वे इन पदों के लिए बनाए भर्ती नियमों के तहत पात्रता रखते हैं फिर भी उनकी उम्मीदवारी अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने गलत तरीके से रद्द कर दी।










