हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुड़िया दुष्कर्म मामले की जांच पुन: करवाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका में सीबीआई को नोटिस जारी किया.मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात सीबीआइ को नोटिस जारी किया. उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय में भी प्रार्थी ने इस मामले की पुन: विस्तृत जांच के लिए याचिका दायर की थी. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर अपना पक्ष रखने की इजाजत दी थी.
सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि जब हाईकोर्ट द्वारा मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए इसकी जांच के लिए सीबीआई को नियुक्त किया था तो इस स्थिति में यह उचित होगा कि प्रार्थी हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखे. प्रार्थी द्वारा हिमाचल हाईकोर्ट दायर याचिका में सीबीआई द्वारा की गई जांच में खामियों को उजागर करते हुए इसकी जांच पुन: करवाने की मांग की गई है.कोर्ट ने सीबीआई से 6 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है.मामले पर अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी.