शिमला,6फरवरी
सरकार द्वारा हिमाचल के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हिम केयर योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत ₹500000 रुपये तक का स्वास्थ्य बिमा आवेदक के परिवारों को प्रदान की गई है।
सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से हिमाचल प्रदेश में कई नागरिको को लाभ पहुंचा है।अभी तक 1.25 लाख परिवारों को इस योजना से लाभ पहुँच चूका है और लगभग 121 करोड़ से अधिक राशि को लाभार्थी परिवार के इलाज हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। योजना के माध्यम से लाभार्थी परिवारों को 5 लाख रूपए तक की स्वास्थ्य सुविद्याएँ प्रदान की जा रही है। अभी तक राज्य के 4.63 लाख परिवार हिम केयर योजना के तहत पंजीकृत किये जा चुके है। यह कार्ड राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में मदद करेगा।
रवि भारद्वाज अर्की के रहने वाले व्यक्ति ने बताया की वह गरीब परिवार से है। कुछ महीने पहले मुझे हार्ट अटैक आया और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेरा परिवार के पास इतना पैसा नहीं की वो मेरा इलाज करवा पाते पर मुख्य मंत्री द्वारा चलाई गई यह योजना उनके और उनके परिवार के लिए वरदान साबित हुई। इस योजना के तहत ना केवल मुझे मुफ्त में इलाज मिला बल्कि मेरी दवा भी मिली। मैं मुख़्यमंत्री जय राम ठाकुर को धन्यवाद करता हुँ।
बता दे योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को पहले आवेदन प्रकिया को पूरा करना होता है । रजिस्ट्रेशन के लिए पहले इस वेबसाइट www.hpsbys.in पर जा कर आवेदन प्रकिया को पूरा करना होता है।
हिम केयर योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2019 को की गयी।
हिम केयर योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं इन दस्तावेजों में आवेदक का आधार कार्ड,परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड,पैन कार्ड,राशन कार्ड,आय प्रमाण पत्र,पासपोर्ट साइज फोटो,मोबाइल नंबर,काम करने वाले क्षेत्र का प्रमाण पत्र,विकलांग व्यक्ति को 40% विकलांग प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र,विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को बाल विकास अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
यह हिम केयर योजना का लाभ ले सकते
- एकल नारी
- विकलांग व्यक्ति
- वृद्ध नागरिक
- कांट्रेक्चुअल एम्पलाई
- मनरेगा के तहत श्रमिक
- बीपीएल कार्ड धारक परिवार
- मिड डे मील श्रमिक
- पार्ट टाइम श्रमिक
- रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर
- आउटसोर्सिंग एंप्लॉयर
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ती
- आंगनवाड़ी हेल्पर
- आशा कार्यकर्ती
- 70 वर्ष की आयु से ज्यादा के नागरिक
- डेली वेज वर्कर
Him Care Yojana के लिए पात्रता
- हिम केयर योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी योजना के लिए मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले उम्मीदवार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- उम्मीदवार जिस फिल्ड में कार्यरत हैं उनके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- जो लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहें है वे हिम केयर योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
हिमांचल राज्य के नागरिक Him Care card Hospital की लिस्ट ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते है। इसके लिए लाभार्थी नागरिकों को hpsbys.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना होगा।