शिमला
प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा न्यायालय के आदेशों की अनुपालना न करने से जुड़े मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने जिम्मेदार अधिकारियों को जेल भेजने के आदेश पारित किए हैं। इन अधिकारियों को 10 जुलाई को कोर्ट के समक्ष हाजिर होने को कहा है। स्पष्ट निर्णय के बाबजूद अप्रशिक्षित जेबीटी सेवा को सभी लाभों के लिए गिने जाने से जुड़े मामले में न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पाया की गत 31 मई को खंडपीठ ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष हाजिर रहने का आदेश जारी किया था।
मगर ना तो कोर्ट के आदेशों की अनुपालना की गई और न ही अधिकारियों की ओर से कोर्ट के समक्ष पेश न होने से छूट दिए जाने बाबत कोई आवेदन दाखिल किया गया। जिसे कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश जारी किया कि वह सिविल इंप्रिजनमेंट में जाने वाले अधिकारियों के लिए सबसिस्टेंस एलाउंस बाबत फंड का प्रबंध करें। मामले पर सुनवाई 10 जुलाई को होगी।