शिमला, 20 जनवरी
हिमाचल प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप के बीच सरकार ने विवाह समारोहों में सामूहिक धाम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। विवाह समारोह में धाम परोसने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि इस दौरान डिस्पोजेबल कप-प्लेटस का इस्तेमाल करना होगा। आपदा प्रबंधन के निदेशक सुदेश मोक्टा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार ने इससे पहले के आदेश में विवाह समारोहों के दौरान धाम पर कोई बैन नहीं लगाया है, लेकिन अब किसी भी विवाह समारोह में यदि खाना परोसा जाएगा, तो वह नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लेट, ग्लास और कटलरी में ही परोसा जाएगा।
- इस दौरान आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए, और विवाह समारोह के बाद बेस्ट को भी नियमानुसार निपटाया जाए। विवाह व अन्य समारोहों में जुटने वाले लोगों की तादाद पहले के आदेशों की तरह लागू रहेगी। यानी इनडोर में समारोह होने पर अधिकतम 100 जबकि आउटडोर में अधिकतम 300 लोगों को ही आने की अनुमति होगी।








