शिमला
हिमाचल हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस महानिदेशक और SP कांगड़ा को अपने पद से हटाने के निर्देश दिए है। एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने इसकी पुष्टि की है। आज हाईकोर्ट में DGP और कारोबारी निशांत शर्मा मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अब तक की जांच को देखते हुए इन्हें पदमुक्त करने को कहा है।कोर्ट के आदेशों के बाद अब राज्य सरकार DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा को निशांत मामले की जांच पूरी होने तक इन पदों पर नहीं रहने दे सकती है। सरकार या तो इन्हें लंबी छुट्टी पर भेज सकती है। या फिर किसी ओर पद पर तैनाती की जा सकती है। पिछली सुनवाई में अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता और पुलिस से पूछा था कि आपने भी कुछ करना है या हम ही ऑर्डर करे, क्योंकि निशांत शर्मा के वकील नीरज गुप्ता ने कोर्ट में दलील दी कि जब तक संजय कुंडू DGP पद पर कायम हैं, तब तक इस केस की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। कोर्ट ने भी पुलिस की अब तक की जांच पर असंतोष जताया। कोर्ट ने आज अंतरिम आदेश पारित कर दिए हैं।
कांगड़ा से संबंध रखने वाले निशांत शर्मा ने हिमाचल पुलिस को दी शिकायत में अपनी और अपने परिवार की जान को खतरा बताया है। निशांत के अनुसार, उन पर 25 अगस्त को नोएडा में हमला हुआ जिसमें वह खुद और उनका ढाई साल का बेटा घायल हो गया। उस हमले के CCTV फुटेज भी मौजूद हैं। निशांत के मुताबिक उस हमले के तार हिमाचल से जुड़े हैं। उस हमले के कुछ दिन बाद, 27 अक्टूबर को धर्मशाला में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोककर धमकी दी। उन्होंने अगले ही दिन, 28 अक्टूबर को कांगड़ा पुलिस को शिकायत दे दी लेकिन 3 सप्ताह तक FIR दर्ज नहीं की गई।
उधर DGP संजय कुंडू की शिकायत पर निशांत शर्मा के खिलाफ भी छोटा शिमला पुलिस थाने में एक FIR दर्ज की जा चुकी है।