जुलाई शुरू हो चूका है यह सोच कर घबराये नहीं क्युकि इस बार कोरोना महामारी की वजह से इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइलिंग की तिथियों मे काफी बदलाव किया गया हैं। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तिथि नॉन ऑडिट केस मैं 31 जुलाई, 2020 से बढ़ाकर 30 , नवंबर 2020 कर दी गयी है।
अतः आप के पास पर्याप्त समय है अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए। तो समय रहते बिना परेशान हुए अपनी सुविधानुसार रिटर्न फाइलिंग सुनिश्चित करे। साथ ही टीडीएस सर्टिफिकेट्स जरूर ले और क्युकि क्वार्टर 4 वित्तीय वर्ष 2019 -20 की टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने की अंतिम तारीख 30 जून तक बड़ा दी गयी थी जो की फिर से 31 जुलाई तक बढ़ा दी गयी है तो यह अवश्य सुनिश्चित करले कि आप के फॉर्म-26 AS मैं टीडीएस की यह राशि आ चूकी हो और यदि नहीं तो इंतज़ार करे ।
इसके अलावा यदि आप टैक्स सेवर इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम टैक्स की विभिन्न धाराओं के तहत आती है जैसे कि 80 C आदि मैं वित्तीय वर्ष 2019 -20 के लिए करने से चूक गए है तो आप 31 जुलाई, 2020 तक अभी भी निवेश कर सकते हैं और 31 , जुलाई 2020 तक किये टैक्स saver इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन आप अपनी आयकर रिटर्न मैं क्लेम कर सकते हैं। यह आयकर विभाग ने उन करदाताओं को विशेष राहत दी है जो मार्च महीने मैं कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन होने के कारण tax saver इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए थे।
जहाँ तक रिटर्न फाइलिंग फॉर्म्स की बात करे तो आयकर विभाग ने अभी तक ITR -1 , ITR -2 और ITR -4 यह तीन फॉर्म विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध करवा दिए है शेष रिटर्न फाइलिंग फॉर्म भी जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद हैं। आईटीआर -1 फॉर्म वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए लागू है, जिनकि कुल आय वेतन से 50 लाख रुपये तक है, एक घर की संपत्ति से आय, और अन्य स्रोत जैसे ब्याज आय, कृषि आय 5000/- रुपए से कम आदि।
आईटीआर फॉर्म 2 उन व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए जिनकि आय salary, एक घर से अधिक की संपत्ति से आय और अन्य स्रोत जैसे ब्याज आय, कृषि से आय आदि। ITR-4 फॉर्म उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म है, जिन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 44AD, धारा 44ADA और धारा 44AE के अनुसार अनुमानित आय योजना का विकल्प चुना है यदि ऊपर उल्लिखित व्यवसाय का कारोबार 2 करोड़ रुपये तक है और यदि 2 करोड़ रुपये से अधिक है, तो करदाता को आईटीआर -3 दाखिल करना होगा।