उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2-मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा उपचुनाव के चुनाव की घोषणा 28 सितंबर को कर दी है। इसी के दृष्टिगत जिला के समस्त वाहन मालिकों को सूचित किया जाता है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान बिना परमिट के किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए वाहनों पर पोस्टर लाउडस्पीकर अथवा अन्य सामग्री का प्रयोग करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। इस पर नजर रखने के लिए जिला में उड़न दस्ते व स्थाई निगरानी टीमें गठित की गई हैं। आशुतोष गर्ग ने जिला वासियों से अपील की है कि उड़न दस्तों व स्थाई निगरानी टीमों द्वारा वाहनों की जब्ती से बचने के लिए कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी से प्राप्त परमिट के अपने वाहन का प्रयोग किसी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए ना करें।