शिमला। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने लंबे इंतज़ार के बाद अब जाकर सूबे में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि सरकार के परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित इस एक्ट के गजट में प्रकाशित होने के बाद प्रदेश में वाहनों के चालान की नई दरें लागू कर दी जाएंगी। नए नियमों के तहत अपंग या किसी बीमार व्यक्ति के वाहन चलाने पर भी अब खैर नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में डेढ़ हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, अब इस प्रकार नए मोटर व्हीकल एक्ट में आईडल पार्किंग से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर वाहनों को खड़ा करने तक सभी वाहनों की दरें बढ़ा दी हैं। नीचे दी गई लिस्ट में आप देख सकते हैं कि अब से सड़क यातायात के किस नियम का उल्लंघन करने पर आपको कितना जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
नियम तोड़ने पर जुर्माने की लिस्ट…
नियम | जुर्माना राशि |
सीट बेल्ट न लगाने पर | 1500 जुर्माना |
किसी अयोग्य के वाहन चलाने पर | 15000 जुर्माना |
वाहन चलाते वक्त ध्वनि या वायु प्रदूषण करना | 15000 जुर्माना |
अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने पर | 7500 जुर्माना |
चालक के पास लाइसेंस नहीं पाया जाना | 15000 जुर्माना |
बिना रजिस्ट्रेशन और फिटनेस के वाहन चलाने पर | 15000 जुर्माना |
LMV को लिमिट स्पीड से ज्यादा दौड़ाने पर | 3000 जुर्माना |
मीडियम गुड्स और हैवी पैसेंजर वाहनों को निर्धारित गति से तेज चलाने पर | 6000 जुर्माना |
ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल या दूसरा उपकरण प्रयोग करने पर | 7000 जुर्माना |
दूसरी बार या अगले तीन साल तक दोबारा यह गलती करने पर | 15000 जुर्माना |
सार्वजनिक स्थलों में तेज गति से वाहन चलाना या ट्रायल लेने पर- 7500 रुपए जुर्माना, दूसरी बार यही गलती करने पर- 15 हजार रुपए जुर्माना |
बिना पंजीकरण वाहन को चलाने पर- 7500 रुपए जुर्माना, दूसरी बार गलती करने पर 15000 जुर्माना लगेगा |
माल वाहनों का सामान बाहर लटकने या छत से ऊपर रखने पर- 30000 जुर्माना, इन माल वाहनों को जांच के लिए न रोकने और तोल न करवाने पर 60 हजार रुपए का जुर्माना किया |