उपायुक्त अपूर्व देवगन ने 23 जुलाई से शुरू होने वाले आठ दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला-2023 के दौरान एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर परिषद और अन्य संबंधित अधिकारियों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि कोई मेले के दौरान प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को बेचते हुए पाया जाता है तो अपराधियों के खिलाफ कड़ी निगरानी रखें और उचित कार्रवाई करें।
स्वास्थ्य विभाग को इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया गया है। विभाग खाद्य सुरक्षा एवं तंबाकू मुक्त अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेगा तथा स्थानीय चौगान में सामान्य स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करेगा।
इस वर्ष का मिंजर मेला ‘स्वच्छ चंबा-हरित चंबा’ की थीम पर आधारित होगा। डीसी ने कहा, यह न केवल संस्कृति और परंपरा का उत्सव होगा, बल्कि स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने और चंबा के प्राकृतिक परिवेश की सुंदरता को संरक्षित करने का एक मंच भी होगा।