हिमाचल प्रदेश में अब ऑफलाइन आरटीजीएस के माध्यम से बिजली बिल जमा नहीं होंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने फील्ड कार्यालयों को नवंबर 2019 में शुरू हुई व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। ऑनलाइन आरटीजीएस और एनईएफटी से जमा होने वाले बिजली बिल ही अब प्रदेश में मान्य होंगे। हालांकि, आम उपभोक्ता काउंटर पर जाकर पहले की तरह बिल जमा करवा सकेंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने बताया कि ऑफलाइन आरटीजीएस के माध्यम से बिल जमा करवाने की व्यवस्था 22 नवंबर 2019 में बंद कर दी गई थी।
इसके बावजूद कुछ सरकारी विभाग, संस्थान और आम उपभोक्ता कार्यालयों के खाते में ऑफलाइन आरटीजीएस से भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में बोर्ड प्रबंधन ने फिर से पत्र जारी कर यह स्पष्ट किया है कि जुलाई 2023 से कोई भी ऑफलाइन आरटीजीएस सब-डिवीजन के खाते में मान्य नहीं होगी। उपभोक्ता अपने बिजली बिलों को ऑनलाइन आरटीजीएस के माध्यम से जमा करने के लिए विस्तृत जानकारी उपमंडल कार्यालय से ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई उपभोक्ता उपमंडल कार्यालय के खाते में ऑफलाइन आरटीजीएस से बिल जमा करवाता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।