कुल्लू
ज़िला में वर्तमान मानसून के दौरान बादल फटने की घटनाओं के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ऐसे प्रतिकूल हालातों में दिव्यांगजन कर्मचारियों का कार्यालयों तक आना-जाना उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम है। इस परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजन कर्मचारियों को ऐसी घोषित आपदा की स्थिति में कार्यालयों में अनिवार्य शारीरिक उपस्थिति से छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्वनी कुमार द्वारा जारी निर्देशानुसार, आपदा की स्थिति में दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने से छूट दी जाएगी। यह निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 8 के अनुरूप लिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जहां भी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हों, वहां दिव्यांग कर्मचारियों को भी कार्यालय आने से छूट दी जा सकती है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे घर से ही अपने कार्यों का निर्वहन करें, यदि तकनीकी रूप से संभव हो।







