निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकादी दी कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवम्बर,2022 को मतदान के दिन प्रातः 8 बजे से 5 दिसम्बर, 2022 को सांय 5.30 बजे तक के बीच की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान चुनावों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा चुनावों परिणाम का समाचार-पत्रों अथवा टी.वी.चैनलों के माध्यम से प्रकाशन अथवा प्रचार-प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
भारत चुनाव आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। अधिसूचना के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन आम चुनावों में सम्बन्धित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी प्रकार टी.वी. चैनल पर किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध रहेगा।