JAN 6
प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि फर्जी डिग्री की कथित बिक्री से जुड़े एक मामले में हिमाचल प्रदेश स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय और इसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि शिमला की एक विशेष अदालत, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करती है, ने 4 जनवरी को अभियोजन पक्ष की शिकायत (चार्जशीट) का संज्ञान लिया।
चार्जशीट में कुल 16 संस्थाओं को नामित किया गया है, जिसमें सोलन स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय, प्रमोटर राज कुमार राणा और अन्य शामिल हैं।
एजेंसी ने आरोप लगाया, “आरोपी राज कुमार राणा ने अन्य सह-आरोपियों की मदद से पैसे के बदले मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन के नाम पर फर्जी डिग्रियां बेचीं।”
इस अवैध गतिविधि से प्राप्त धन का उपयोग राणा द्वारा विभिन्न राज्यों में विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को अपने नाम और परिवार के सदस्यों और संस्थाओं के नाम पर हासिल करने के लिए किया गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मानव भारती विश्वविद्यालय, सोलन के फर्जी डिग्री घोटाले के मामले में आरोपी के खिलाफ हिमाचल पुलिस की तीन एफआईआर से उपजा है।
एजेंसी ने पहले इस मामले में 194 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।