बीबीएमबी और एनएचपीसी को बस यात्री टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
दोनों उपक्रमों को हिमाचल सरकार के खजाने में बीबीएमबी और एनएचपीसी को अब परियोजनाओं में चल रही बसों का टैक्स भरना होगा। इस टैक्स से निजात पाने के लिए कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में 15 साल तक मामला लंबित रहने के बाद कंपनियों को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय पर मुहर लगाते हुए हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कराधान अधिनियम में किए गए संशोधन को वैधानिक ठहराया है।