प्रदेश में पिकनिक टूअर के नाम पर अब स्कूली बच्चों से निजी स्कूल किसी भी तरह की वसूली नहीं कर सकेंगे। इस बारे में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापकों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी स्कूल पिकनिक टूअर के नाम पर बच्चों से किसी भी तरह की वसूली नहीं करेगा, जब तक बच्चों की खुद पिकनिक पर जाने की इच्छा न हो।
लगातार शिक्षा विभाग को पिछले कई दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही है कि निजी स्कूल टूअर के नाम पर बच्चों को बाध्य कर रहे हैं और इसकी एवज में भी बच्चों से पैसे वसूले जा रहे हैं, जबकि बच्चे जाने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसे में अब शिक्षा विभाग इन शिकायतों के बाद सतर्क हो गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल में पीटीए का गठन अनिवार्य होगा। इसमें माता-पिता में दो तिहाई सदस्य और अध्यापकों में से एक तिहाई सदस्य के लिए जाएंगे। साथ ही पीटीए का अध्यक्ष अभिभावकों में से ही लिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि बिना अनुमति के निजी स्कूलों द्वारा स्कूलों में कापी, किताबें और जूते आदि नहीं बेचे जाएंगे।