हिमाचल के जिला शिमला में अब बिना मास्क घरों से निकले तो खैर नहीं। बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थानों पर या बाजारों में निकलने वालों को एक हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।
मास्क से मुंह और नाक ढकना अनिवार्य होगा। डीसी अमित कश्यप ने यह आदेश जारी किए हैं। शुक्रवार से पुलिस इसकी निगरानी करना शुरू कर देगी। बता दें कि प्रदेश सरकार कोरोना के नियमों के उल्लंघन पर सख्ती के लिए अध्यादेश लाकर नया कानून बनाने जा रही है। हालांकि, इस बार की कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला नहीं हो पाया।
अब जिला उपायुक्त अपने स्तर पर नियमों में सख्ती कर रहे हैं। उपायुक्त शिमला ने कहा कि अनलॉक की स्थिति में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यह आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जिले में यदि काई भी व्यक्ति बिना मास्क घर से बाहर निकलता है या फिर मास्क सही ढंग से नहीं लगाया है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय आम लोगों को कोरोना से बचाने और मास्क पहनने की अनिवार्यता एवं अन्य मानकों की अनुपालना को व्यावहारिक रूप में लागू करने के लिए लिआ गया है।