उपायुक्त चम्बा डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला में कोविड-19 के नियंत्रण के लिये एहतियातन कदम उठाते हुये आदेश जारी किये हैं।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के निर्देशों का सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों, स्थानीय अधिकारियों के अधिकारियों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला नो मास्क-नो सर्विस नीति लागू की गई है । जिला में परिवहन व्यवस्था में उन्हीं लोगों को सुविधा का लाभ मिलेगा जिन्होंने फेस कवर या मास्क पहना होगा इसके साथ ही किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में प्रवेश के लिये भी मास्क आवश्यक होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर प्रतिष्ठान को एक दिन के लिए बंद कर दिया जायेगा।
उपायुक्त ने कहा कि सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभाएं जिला में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी हालाँकि अधिकतम 20 व्यक्तियों को ही विवाह तथा अंतिम संस्कार में अनुमति दी जाएगी। विवाह समारोहों में समुदायिक धाम तथा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। कोविड प्रोटोकाल का पालन करने पर विवाह समारोह में परिवार के 20 सदस्यों को ही अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि आयोजकों द्वारा किसी उल्लंघन का पता लगता है तो डीएम अधिनियम, 2005 और पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी। मैरिज पैलेस में जहां ऐसे उल्लंघन पाए जाते हैं, उन्हें 10 दिन के लिये बंद कर दिया जाएगा अन्य सभी सामाजिक कार्य जैसे कि मुंडन, पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, ऐसे समारोह, परिवार के करीबी सदस्यों द्वारा आयोजित किये जा सकते हैं |
उन्होंने कहा कि एसडीएम इन उल्लंघनों की निगरानी के लिए अनुपालना तंत्र बनायेंगे।
उन्होंने कहा कि शनिवार और रविवार को किसी भी कन्फेक्शनरी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होेंने कहा कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले में कार्यालयों का कामकाज 10 मई तक चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यालय नहीं आ रहे हैं उन्हें कोविड सम्बन्धी कार्यों की तैनाती के लिए सम्बन्धित एसडीएम सक्षम होंगे। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के माध्यम से जिले के सभी बीडीओ जिले में प्रवेश करने वाले राज्य से बाहर के व्यक्तियों का 14 दिनों का आईसोलेशन सुनिश्चित करवायेंगे।
डीसी राणा ने कहा कि सभी एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अनुपालन अधिकारी, शहरी निकायों के सदस्य और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य इन आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे व उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे। इसके साथ ही सभी विभाग और अधिकारी नियमित रूप से अपेक्षित रिपोर्ट साझा करेंगे।
उपायुक्त ने कहा कि ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सहायता के लिये टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर -1077 और व्हाटसऐप नम्बर 9816698166 पर या ईमेल आईडी ddmachamba@gmail.com पर, या पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 101 पर सम्पर्क कर सकते है।