जिला नियन्त्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेन्द्र धीमान ने बताया कि विभाग द्वारा जिलाभर में 78 दवा विक्रेताओं के औचक निरीक्षण किये गए। जिसमें डॉ.राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में एक मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा मास्क का अधिक मूल्य वसूलने पर 100 काले रंग के मास्क व 15 एन-95 मास्क कब्जे में लिए गये। फर्म के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत मुकद्दमा दर्ज करवाया गया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा यह क्रम भविष्य में भी जारी रहेगा।
धीमान ने बताया कि कोरोना वायरस(कोविड-19)के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मास्क और हैंड सेनिटाईजर को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है तथा जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा द्वारा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी व मुनाफाखोरी उन्मूलन ओदश, 1977 के अन्तर्गत इन वस्तुओं की बिक्री हेतु लाभांश दरें निर्धारित की गई हैं।
जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अब दवा व्यापारियों को अपने कारोबार स्थल पर मूल्य सूची लगाना व परचून विक्रेताओं को बिल देना भी अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री की सभी दुकानों में रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है इस बारे आदेश जारी कर दिये गये हैं ताकि खाद्य वस्तुओं की मुनाखोरी न हो सके।