कोरोना कर्फ्यू पर सरकारी निर्देशों पर प्रेस वार्ता में उपायुक्त कुल्लू ने की लोगों से अपील
5 लोगों से ज्यादा एक स्थान पर एकत्रित न हों, शाम छह बजे के बाद दवा को छोड़कर सभी दुकानें होंगी बंद
आवश्यक वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति रहेगी बहाल, कुछ एक व्यावसायिक, औद्योगिक संस्थान भी रहेंगे खुले
कुल्लू, 6 मई। प्रदेश में 7 मई से कोरोना कर्फ्यू के तहत सरकार द्वारा कुछ बंदिशें लगाई जा रही हैं। इसके तहत लोग सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, बेवजह घर से न निकलें, इसके अलावा प्रशासन का भी लोग सहयोग करें। उपायुक्त कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने उपायुक्त कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही।
उन्होंने कहा कि शाम छह बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। शाम छह बजे के बाद केवल दवा की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं के तहत राशन, फल सब्जी, दूध, दही आदि की दुकानें खुली रहेंगी। हार्डवेयर की दुकानें भी खुली रखने के निर्देश सरकारी की ओर से जारी किए गए हैं। शराब की दुकानें भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 5 लोगों से ज्यादा लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते।
निजी तथा सरकारी निर्माण कार्य जारी रहेगा। सार्वजनिक परिवहन भी 50 फीसद क्षमता के साथ चालू रहेगा। इसके अलावा निजी वाहन भी लोग आवश्यक गतिविधी के लिए प्रयोग कर सकेंगे लेकिन इसमें भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही लोग बैठ सकेंगे। होटल और रेस्त्रां भी खुले रहेंगे। इनको होम डिलीवरी के साथ सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मनरेगा आदि में भी मजदूरी का काम जारी रहेगा।
उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि शादी और दाह संस्कार के अलावा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। इसमें भी 20 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे। यदि लोग इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाहर से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी और कोविड पोर्टल पर पंजीकृत होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन बनने पर नियम और सख्त करने का प्रयास किया जाएगा ताकि कोविड संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु वाहनों को रोका नहीं जाएगा। औद्योगिक इकाइयां चालू रहेंगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो भी संस्थान कोरोना कर्फ्यू के दौरान खुले रहेंगे उन्हें हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। आम लोगों पर भी सार्वजनिक स्थान पर यही नियम लागू होगा।
उपायुक्त ने कहा कि आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सरकारी कार्यालयों के अलावा अन्य सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। जो कार्यालय बंद होंगे उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना होगा। कृषि बागवानी से संबंधित कार्य करने के लिए लोगों को छूट रहेगी। इसके अलावा बैंक, पोस्ट ऑफिस और एटीएम भी चालू रहेंगे। डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि जो लोग नियमों को नहीं मानेंगे उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 और अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी लोगों से कोरोना से जुड़े सभी नियमों के पालन की जिला वासियों से अपील की। साथ ही कहा कि आपदा की इस घड़ी में जिला प्रशासन लोगों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है सजग है।