हिमाचल प्रदेश में अब 100 फीसदी क्षमता के साथ बसें दौड़ेंगी। कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद परिवहन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए स्टेज कैरिज बसों के लिए लागू की गई अधिकतम 60 फीसदी क्षमता की शर्त में छूट दे दी है।
अधिसूचना के अनुसार बसों में सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही बसों में यात्रियों को खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी। बसों में सफर के लिए 30 मई को जारी अधिसूचना की अन्य शर्तें लागू रहेंगी। इस संबंध में प्रधान सचिव परिवहन कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। वहीं, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बसों में सीटों की क्षमता के अनुसार यात्री बैठ सकेंगे। खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी।