अनलॉक-2 में हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके तहत अब अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए ई-पास पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने के बाद लोगों की आवाजाही हो सकेगी, जिसकी ऑनलाइन ही मॉनीटरिंग होगी। सरकार की तरफ से अनलॉक-2 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन में इसका उल्लेख किया गया है।

बता दे सरकारी निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में पर्यटकों को आने की अनुमति होगी। इसके लिए हिमाचल में आने वाले पर्यटकों को यहां के होटलों में ठहरने के लिए कम से कम 5 दिन की बुकिंग करवानी होगी। हिमाचल आने से 72 घंटे पहले पर्यटकों को पंजीकृत लैब से कोविड-19 टैस्ट करवाना होगा और रिपोर्ट नैगेटिव आने पर ही उनको प्रवेश की अनुमति मिलेगी। बीते दिन पूर्व प्रदेश सरकार के साथ हुई होटल एसोसिएशन की बैठक में यह मांग की गई थी।
सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइन में प्रदेश में धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है लेकिन इसके लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग की एसओपी का इंतजार करना होगा। सरकार की तरफ से पर्यटन इकाइयों को शीघ्र क्रियाशील करने की बात कही गई है, जिसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से एसओपी जारी की जाएगी। यानि प्रदेश में पर्यटन स्थल आने वाले दिनों में खुल सकते हैं, जिसके लिए पूरी गाइडलाइन एसओपी में जारी होगी।
सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को खोलने का निर्णय भी लिया है, साथ ही 15 जुलाई से स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एसओपी जारी की जाएगी। औद्योगिक क्षेत्र में कामगारों और व्यापारियों की तय मापदंडों के आधार पर आवाजाही होगी।
एसओपी जारी होने पर सिनेमा हॉल, खेल परिसर, बार, स्विमिंग पूल, इंटरटेन पार्क, थियेटर व ऑडिटोरियम को खोला जा सकेगा। इसी तरह सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों को भी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए एसओपी का इंतजार करना होगा। हालांकि ऐसी गतिविधियों की कंटेनमैंट जोन में अनुमति नहीं दी जाएगी।






