हिमाचल प्रदेश में लाखों के लेनदेन से जुड़े वायरल ऑडियो मामले में आरोपी निलंबित स्वास्थ्य निदेशक डॉ. अजय कुमार गुप्ता को आज कोर्ट की ओर से कोई राहत नहीं मिल पाई है। आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई 30 मई तक के लिए टाल दी है। आरोपी गुप्ता के वकील कश्मीरी सिंह ठाकुर की ओर से जिला एंव सत्र न्यायालय में मंगलवार को जमानत याचिका दाखिल की गई थी और उस
पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट ने इसे 30 मई तक के लिए टाल दिया।
पांच लाख के लेनदेन से जुड़े वायरल ऑडियो मामले में आरोपी पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉ. अजय गुप्ता 30 मई तक पुलिस रिमांड में है। उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है।
जाहिर है कि लाखों रुपए के लेन-देन से जुड़े ऑडियो मामले में हुई पूछताछ में सहयोग ना करने पर विजिलेंस ने बीते दिनों डॉ अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया था। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईजीएमसी भर्ती कराया गया था। सोमवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और इसके बाद उन्हें कैथू स्थित जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
उधर, विजिलेंस ने लाखों के लेन-देने से जुड़े वायरल ऑडियो में संवाद कर रहे दूसरे व्यक्ति का मोबाइल फोन भी जब्त कर फोरेंसिंक जांच के लिए एसएफएसएल जुन्गा भेजा है। संबंधित व्यक्ति ने पूछताछ में कबूल किया है कि उसने ही अपने फोन में बातचीत को रिकार्ड किया है। ऐसे में फोरेसिंक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरे मामले से पर्दा उठेगा।