मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां कहा कि राज्य सरकार ने देश में कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश के औद्योगिक, वाणिज्यिक, पर्यटन व कृषि सहित अन्य बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें देने का निर्णय लिया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि फरवरी 2020 की खपत के लिए मार्च 2020 और मार्च 2020 की विद्युत खपत के लिए अप्रैल, 2020 में जारी किए गए बिलों के भुगतान को बिना किसी देरी भुगतान सरचार्ज के 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में की गई बिजली की खपत का बिल मई माह में बिल भेजा जाएगा और उसकी अदायगी बिना किसी सरचार्ज के 31 मई, 2020 तक की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल, 2020 की बिजली खपत के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं के बिल की अदायगी मई, 2020 में की जाएगी और मई, 2020 की खपत के लिए जून, 2020 में बिल भेजा जाएगा और इसे 30 जून, 2020 तक और जुलाई, अगस्त और सितंबर माह, 2020 में तीन समान किश्तों में दिया जा सकता है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि अप्रैल, 2020 की खपत के लिए 31 मई, 2020 में जारी किए जाने वाले बिलों को औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 31 मई, 2020 या इससे पहले जमा करने पर एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये तक होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड सभी उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की निरंतर सुनिश्चित करेगा और 31 मई, 2020 तक बिजली के बिलों का भुगतान नहीं होने की स्थिति में किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को यह रियायतें देने का निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली आर्थिक समस्याओं के दृष्टिगत लिया गया है।