प्रदेश पथ परिवहन निगम में कार्य करने वाले ड्राइवरों व कंडक्टरों को कंपनसेटरी लीव के बदले वित्तीय लाभ दे दिया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रतन लाल के मामले में पारित निर्णय की अनुपालना में प्रदेश पथ परिवहन निगम ने कंपनसेटरी लीव के बदले वित्तीय लाभ दिए जाने की हामी भर दी है। पथ परिवहन निगम ने मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 के प्रावधानों की इन वित्तीय लाभों को देने के लिए अक्षरश:अनुपालना सुनिश्चित करने का निर्णय ले लिया है।
इस मुद्दे को लेकर दायर सभी याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने पथ परिवहन निगम को आदेश दिए कि सभी याचिकाकर्ताओं को 6 माह के भीतर यानी 18 सितंबर, 2022 तक कंपनसेटरी लीव के वित्तीय लाभ का हस्तांतरण किया जाए। अब ड्राइवरों व कंडक्टरों को कंपनसेटरी लीव के बदले वित्तीय लाभ का फायदा होगा।