हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन में सोमवार से सामान्य क्षेत्रों में ढील दी जाएगी। अभी तक की सरकार की योजना के अनुसार पूरा हिमाचल तीन जोन में बांटा जाएगा। जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं, उस क्षेत्र से कम से कम तीन किलोमीटर की दूरी तक कंटेनमेंट जोन होगी।
कंटेनमेंट जोन से बाहर का वह क्षेत्र जिसके संक्रमित होने की आशंका है वह बफर जोन कहलाएगा। इसके बाहर का तीसरा सामान्य क्षेत्र होगा। इस हिसाब से हिमाचल के सात जिलों को सामान्य क्षेत्र मानते हुए छूट देने की तैयारी है। अन्य पांच जिलों के नॉर्मल एरिया में भी ऐसा होगा। सामान्य क्षेत्रों में मनरेगा का काम शुरू होगा। इनमें जल संरक्षण से संबंधित काम ज्यादा होंगे।
इन चीजों में मिलेगी छूट
स्वास्थ्य उपकरणों और आधारभूत ढांचे की रिपेयर स्थानीय मैकेनिक ही करेंगे। इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री न हो।
-सप्ताह में दो बार आईटी और मोबाइल रिपेयर की जा सकेगी। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट समय तय करेंगे।
-उद्योगों को स्थानीय लोगों से काम करवाना होगा। इनमें कोई भी कामगार ट्रेवल हिस्ट्री वाला न हो।
-जिन कार्यों को अनुमति है, उनके कार्यस्थलों के लिए चार पहिया वाहनों में तीन से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे। ड्राइवर इन लोगों में शामिल नहीं है।
– सरकारी कार्यालयों में हाजिरी कितनी रहेगी इसके आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।
– कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं होगी। यह छूट अन्य क्षेत्रों में होगी।
– बफर जोन में हर आदमी निगरानी पर रहेगा।
– सोशल डिस्टेंसिंग हर हाल में रखनी होगी।
– सभी निजी वाहनों की आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास लेने होंगे। हिमाचल में कर्फ्यू में इस ऑर्डर के अनुसार ढील नहीं है। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि लॉकडाउन को ठीक तरीके से लागू करवाने के लिए हिमाचल में कर्फ्यू आगामी आदेशों तक जारी रहेगा।